हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के उस आदेश को निलंबित करने का आदेश दिया है, जिसमें डॉ. जैतीर्थ आर. जोशी की ब्रह्मोस (डीआरडीओ) के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति रद्द की गई थी। पिछले महीने, हैदराबाद बेंच के CAT ने डीजी जैतीर्थ आर. जोशी की नियुक्ति को रद्द करते हुए रक्षा मंत्रालय को वरिष्ठतम वैज्ञानिक सिवासुब्रमण्यम नंबी नायडू के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।
एएनआई की रिपोर्ट को अनुसार जोशी की नियुक्ति के खिलाफ नवंबर 2024 में यह चुनौती सिवासुब्रमण्यम नंबी नायडू द्वारा दायर की गई थी। नायडू, जो डीआरडीओ में डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट (डीएस) हैं, नियुक्ति के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए तीन उम्मीदवारों में से एक थे। नायडू का दावा है कि वे जोशी से सात साल वरिष्ठ हैं और 2017 से आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। डॉ. जैतीर्थ आर. जोशी ने 2 दिसंबर 2024 को पदभार संभाला था। यह नेतृत्व विवाद इस समय सामने आया है, जब भारत महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्ति आदेशों को लागू कर रहा है। तेलंगाना HC ने ब्रह्मोस डीजी की नियुक्ति रद्द करने वाला CAT आदेश निलंबित किया।