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बेलडांगा मामले की केस डायरी NIA को नहीं सौंप रही पुलिस, हाई कोर्ट में मामला दायर

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुए बवाल के मामले में NIA को अभी तक केस डायरी नहीं सौंपी गयी है।

By Sayani Jowardar, Posted By : Moumita Bhattacharya

Feb 20, 2026 15:10 IST

बेलडांगा में हंगामे के मामले में पुलिस NIA को केस डायरी हस्तांतरित नहीं कर रही है - उक्त आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) का दरवाजा खटखटाया है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुए बवाल के मामले में NIA को अभी तक केस डायरी नहीं सौंपी गयी है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में NIA के वकील ने मामला दायर किया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुनवाई का आवेदन और दस्तावेज हस्तांतरण के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य की ओर से भी हाई कोर्ट में नया मामला दायर किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल और न्यायाधीश चैताली चट्टोपाध्याय दास की खंडपीठ ने कहा कि आगामी मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल के साथ न्यायाधीश पार्थसारथी सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होगी क्योंकि इससे पहले उसी खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई थी। इसलिए अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

झारखंड में मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की मौत होने की जानकारी मिलते ही पिछले महीने बेलडांगा में बवाल मच गया था। 16 जनवरी को अलाउद्दीन का शव उसके पैतृक गांव लाया गया था। इसके बाद ही इलाके के लोगों ने अपनी नाराजगी जतानी और हंगामा मचाना शुरू कर दिया था।

दूसरे राज्य में बांग्लाभाषी मजदूर अलाउद्दीन की पीटकर हत्या करने के आरोप में सियालदह-लालगोला शाखा पर रेल रोको, तोड़फोड़, आगजनी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथावरोध भी किया गया था। हालांकि झारखंड की पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद दावा किया था कि अलाउद्दीन ने आत्महत्या की थी।

इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार अगर चाहती है तो वह NIA से जांच करवा सकती है। इसके बाद गृहमंत्रालय ने NIA जांच के आदेश दिए थे। कोलकाता की नगर दायरा अदालत ने बेलडांगा मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA को केस डायरी सौंपने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने अपने आदेश में 26 फरवरी तक केस डायरी हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। लेकिन अदालत में NIA की ओर से वकील ने बताया कि अभी केस डायरी नहीं सौंपी गयी है।

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