पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति को मिला एक उपहार चर्चाओं में छाया हुआ है। डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने उन्हें गाड़ी का एक नंबर प्लेट उपहार में दिया। विशेष रूप से गाड़ी का यह नंबर सबकी नजरों में छाया हुआ है। वेंकट प्रभु ने उन्हें 'TN07 CM 2026' नंबर प्लेट उपहार में दिया। खास बात यह है कि इस नंबर की गाड़ी उन्होंने साल 2024 में अपनी फिल्म 'GOAT' में चलायी थी।
साल 2024 में ही उन्होंने इस फिल्म के रिलीज होने से कुछ महीनों पहले ही अपनी पार्टी TVK के गठन की घोषणा की थी। इसके ठीक 2 सालों बाद उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया। लोग इसे भविष्यवाणी बता रहे हैं। बहरहाल, यह भविष्यवाणी या न हो लेकिन आप चाहे तो आप भी अपनी गाड़ी के लिए इस तरह के विशेष नंबर रजिस्टर कर सकते हैं।
कैसे? चलिए आपको बताते हैं -
अपनी गाड़ी के लिए कैसे ढूंढे फैंसी नंबर?
- सबसे पहले आपको सरकार के आधिकारिक फैंसी नंबर वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको अपने राज्य और RTO के अनुसार उपलब्ध नंबरों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। यह VIP अथवा गाड़ी के फैंसी नंबर का अधिकृत प्लेटफार्म है।
- वेबसाइट पर अपना राज्य, RTO और गाड़ी की कैटेगरी चुने।
- अब अपने पसंद के नंबर को सर्च करें। यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पहले से रिजर्व और किसी को अलॉट किए जा चुके हैं और कौन से उपलब्ध हैं।
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कैसे रजिस्टर करें फैंसी नंबर?
- गाड़ी के लिए फैंसी नंबर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले fancy.parivahan.gov.in पर अकाउंट बनाएं।
- यहां मोबाइल नंबर और OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अपनी पसंद का नंबर पाने के लिए आपको बोली लगानी पड़ सकती है।
- अगर आपके पसंद का नंबर उपलब्ध है तो उसे रिजर्व करने के लिए रिजर्वेशन फीस जमा करनी होगी।
- शुल्क नंबर की श्रेणी पर निर्भर करता है। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट अथवा फैंसी कॉम्बिनेशन वाले नंबरों के लिए अलग-अलग फीस देनी पड़ती है।
- अगर आपके पसंद के नंबर की मांग अधिक हो तो उसके लिए ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लेना पड़ सकता है।
- नीलामी आमतौर पर 3 से 5 दिनों तक चलती है। अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को वह नंबर दे दिया जाता है। कुछ नंबर फिक्स्ड प्राइस पर भी उपलब्ध होते हैं।
- नीलामी जीतने के बाद तय समय में शुल्क का बाकी रुपया जमा करना पड़ता है, वरना रिजर्वेशन कैंसिल और पहले से जमा शुल्क जब्त हो सकती है।
- एक बार पेमेंट पूरी होने के बाद निर्धारित समय (आमतौर पर 90 दिन) के अंदर अपनी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चुने हुए RTO में करवाना अनिवार्य है। इसके बाद ही वह नंबर आधिकारिक तौर पर आपकी गाड़ी में लग सकता है।